TTE रात के 10 बजे के बाद चेक नहीं कर सकता टिकट, जानें क्या है नियम

रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है. भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन में सफर करते हैं और स चाहते हैं

Update: 2022-01-09 05:52 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Indian Railways Rules: रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है. भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन में सफर करते हैं और स चाहते हैं कि उसकी यात्रा आरामदायक हो. लेकिन ट्रेन में कई बार गलत समय पर टिकट चेकिंग, सीट को लेकर यात्रियों की आवाजाही से अक्सर लोग परेशान होते हैं. क्या आप जानते हैं कि रेलवे के नियम के अनुसार आपकी बगैर मर्जी के कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता. यहां तक कि रेलवे के नियमों के अनुसार, रेलवे का टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई (TTE) भी सोते वक्त आपकी टिकट चेक नहीं कर सकता. आइए आपको बताते हैं रेलवे के इन नियमों के बारे में.

TTE नहीं कर सकता टिकट चेक!
रेल यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) की टिकट चेक करने आता है. कई बार ऐसा भी होता है कि टीटीई आपको देर रात जागकर टिकट या आईडी दिखाने के लिए कहता है. लेकिन, आपको बता दें, रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. यानी टीटीई को सिर्फ सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना होता है. रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. रेलवे बोर्ड की यह गाइडलाइन है.
इन यात्रियों पर नहीं लागू होगा नियम
हालांकि रेलवे बोर्ड के अनुसार यह नियम रात 10 बजे के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों पर नहीं लागू होगा. यानी अगर आप ट्रेन में रात के 10 बजे के बाद बैठते हैं, तो TTE आपकी टिकट और आईडी चेक कर जरूर कर सकता है.
मिडिल बर्थ पर सोने के क्या हैं नियम?
मिडिल बर्थ पर सोने वाले यात्रियों के लिए भी रेलवे बोर्ड ने नियम बनाए हैं. कई बार यात्री बर्थ को ट्रेन शुरू होते ही खोल लेते हैं. इससे लोअर बर्थ (Train Lower berth) वाले यात्री को काफी परेशानी होती है. लेकिन रेलवे के नियम के अनुसार, मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है. यानी रात 10 से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो आप उसे रोक सकते हैं. वहीं, सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा, ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें. कई बार लोअर बर्थ वाले देर रात तक जागते हैं और मिडिल बर्थ वालों को दिक्क्क्त होती है ऐसे में आप 10 बजे अपनी सीट नियम के तहत उठा सकते हैं.
दो स्टॉप का भी है नियम
अगर आप की ट्रेन छूट जाती है तो टीटीई अगले दो स्टॉप या अगले एक घंटे तक (दोनों में जो पहले हो) आपकी सीट किसी और यात्री को अलॉट नहीं कर सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि अगले दो स्टॉप में से किसी से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं. तीन स्टॉप गुजर जाने के बाद टीटीई के पास अधिकार होता है कि वह आरएसी लिस्ट में अगले व्यक्ति को सीट अलॉट कर दे


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