एडवांस टैक्स पेमेंट की आज है आखिरी तारीख, जानें कैसे करें जमा

Update: 2024-03-16 03:13 GMT
नई दिल्ली: जानकारी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 की पहली तीन किस्तों के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, सरकार को 17 दिसंबर, 2023 तक जनता से इनपुट टैक्स के रूप में कुल 6,252.49 अरब रुपये प्राप्त हुए हैं। इस राशि में से, कॉर्पोरेट आयकर ( सीआईटी) 4,81,840 करोड़ रुपये और व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) 1,43,404 करोड़ रुपये था।
जानें कैसे जमा करें:
जमा करने के लिए, आपको आधिकारिक आयकर वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाना होगा और "ई-पे टैक्स" का चयन करना होगा। अगले चरण में, आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा, "अग्रिम भुगतान" पर क्लिक करें और एक भुगतान विधि चुनें और अंत में भुगतान पूरा करें और "अभी भुगतान करें" पर क्लिक करें।
साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि टैक्स एडवांस भुगतान देर से करने की स्थिति में आपको अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ सकता है। वास्तव में, अग्रिम कर भुगतान में देरी या शेष राशि का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप लगभग 1% मासिक ब्याज लगाया जाएगा। यदि आप पुनर्भुगतान की समय सीमा के बाद एक दिन भी चूक करते हैं, तो आपसे तीन महीने का ब्याज लिया जा सकता है।
अग्रिम कर भुगतान क्यों आवश्यक है?
वास्तव में, आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक कर बकाया होने की उम्मीद करते हैं, तो आपको अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। यह तब भी लागू होता है, जब कानून 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को छूट देता है। हालाँकि, आप इसके बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक आयकर वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
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