1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं टैक्स के ये नियम, जानें अपने नफा और नुकसान की बात
नई दिल्ली। अब वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। यह दिन काफी अहम होता है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अधिकतर बदलाव इसी दिन से लागू होते हैं। बजट में हुए अधिकतर एलान भी इसी दिन से लागू होते हैं।
इस बार भी 1 अप्रैल से कुछ अहम बदलाव होने वाले हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं।
नया टैक्स रिजीम होगा डिफॉल्ट
अगर आपने अभी पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) और नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में से कोई नहीं चुना है, तो जल्दी अपनी सहूलियत के हिसाब से टैक्स फाइल करने का तरीका चुन लीजिए। अगर आप 31 मार्च तक कोई दोनों में कोई व्यवस्था नहीं चुनते, तो आप ऑटोमैटिक न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे।
नई टैक्स व्यवस्था में आपको 7 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन, अगर आप निवेश करके टैक्स बचाना चाहते हैं, आपके लिए पुराना टैक्स रिजीम बेहतर हो सकता है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन अब न्यू टैक्स रिजीम में
पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू था। अब इसमें न्यू टैक्स रिजीम में शामिल कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपये पर टैक्स छूट मिलती है, मतलब कि आप अपनी सैलरी से बिना कुछ सोचे-समझे 50 हजार रुपये कम कर सकते हैं।
यह आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। इस छूट से कुछ लोगों को इतना फायदा हो जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए की रिबेट के साथ उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। 5 लाख रुपये से कम की टोटल कुल कमाई वालों को 87A 12,500 रुपये तक की छूट मिल जाती है।
प्राइवेट नौकरी वालों को यहां टैक्स में फायदा
अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और कम छुट्टियां लेते हैं, तो आपको छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसों पर ज्यादा टैक्स छूट मिलने वाली है। पहले अगर कोई गैर-सरकारी कर्मचारी अपनी बची छुट्टियों के बदले कंपनी से पैसा लेता था, तो बस 3 लाख रुपये तक की रकम ही टैक्स-फ्री होती थी। लेकिन, अब यह लिमिट 25 लाख रुपये तक कर दी गई है।
5 करोड़ से अधिक कमाई वालों का ज्यादा बचेगा टैक्स
1 अप्रैल से 5 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आमदनी वालों को भी तगड़ा फायदा होगा। सरकार ने 5 करोड़ से अधिक की आमदनी पर लगने वाले सरचार्ज में 12 फीसदी की कमी की है। पहले यह 37 फीसदी था, जो 1 अप्रैल से 25 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, यह फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो नई टैक्स व्यवस्था को चुनेंगे।
बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी इनकम पर भी टैक्स
अब जीवन बीमा पॉलिसी से मिली मैच्योरिटी इनकम पर टैक्स देना होगा। इसका एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। जो भी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी हुई हैं, वो इस नियम के दायरे में आएंगी। हालांकि, यह टैक्स उन्हीं लोगों को देना होगा, जिनका कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक होगा।