1 अक्टूबर से बदले नियम: हर महीने की पहली तारीख को कई नियम बदल जाते हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। 1 अक्टूबर 2023 से भी कई वित्तीय नियम बदल रहे हैं. इन नियमों में बदलाव का असर जन्म प्रमाणपत्र से लेकर म्यूचुअल फंड की एसआईपी तक पर पड़ेगा। आइए जानते हैं आज से कौन से नियम बदल रहे हैं।
1. विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए कर प्रणाली अब पहले जैसी नहीं रही
अगर आप विदेश घूमने के शौकीन हैं तो आज से आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आप 7 लाख रुपये से ज्यादा का टूर पैकेज लेते हैं तो आपको 20 फीसदी टीसीएस देना होगा. बता दें कि इसमें मेडिकल और एजुकेशनल खर्च शामिल नहीं हैं.
2. आपका खाता निलंबित किया जा सकता है
अगर आप पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। इन सभी खातों से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी. अगर आपने अब तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो दस्तावेज जमा होने तक आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है।
3. जन्म प्रमाण पत्र को एकल दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2023 आज से लागू हो गया है। जिसके चलते अब से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह पंजीकरण, सरकारी नौकरी नियुक्ति, मतदाता सूची या स्कूल में प्रवेश पाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र को एक ही दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
4. एसआईपी नियमों में संशोधन
आज से म्यूचुअल फंड एसआईपी अधिकतम 30 साल के लिए ही की जा सकेगी। पहले लंबी अवधि के एसआईपी की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती थी। यह नया नियम पुराने SIP पर लागू नहीं होगा. NACH ने इस संबंध में 18 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी की।
5. डेबिट-क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
अब आपका कार्ड जारी करने वाली संस्था आपसे पूछेगी कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए। साथ ही उन्हें एक से अधिक विकल्प भी देने होंगे. पहले देखा जाता था कि नए कार्ड या नवीनीकरण के समय कोई विकल्प नहीं चुने जाने पर कार्ड जारी करने वाली संस्थाएं रूपे, मास्टरकार्ड, वीजा आदि में से कोई एक कार्ड जारी कर देती थीं। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा.