सरकार ने फिर बढ़ा दी है डेडलाइन, आधार और पैन को लिंक नहीं कर पाए हैं तो तुरंत करें

सरकार ने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। जो लोग अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाए हैं, वे 31 मार्च 2022 तक इसे निपटा सकते हैं। आधार और पैन को लिंक करने की समयसीमा 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी।

Update: 2021-09-18 04:28 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकार ने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। जो लोग अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाए हैं, वे 31 मार्च 2022 तक इसे निपटा सकते हैं। आधार और पैन को लिंक करने की समयसीमा 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 की वजह से हितधारकों की ओर से सामना किए जा रहे मुश्किलों को देखते हुए समयसीमा बढ़ाई गई है, जो अनुपालन को आसान बनाएगा। CBDT ने कहा, ''आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है।'' इसके अलावा इनकम टैक्स कानून के तहत पेनल्टी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी समयसीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है।
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आधार-पैन लिंक है या नहीं, कैसे चेक करें: सबसे पहले www.incometaxgov.in पर जाएं। इसके बाद Our Service पर क्लिक करें, वहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन आएगा। अगले स्टेप में Link Aadhaar Know About Aadhaar Pan Linking Status विकल्प पर जाएं।
अब एक नया पेज खुल जाएगा। वहां अपना PAN और Aadhaar Card डीटेल्स लिखें। एक बार पूरी जानकारी देने के बाद 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें। इसके बाद आपको दिखने लगेगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं।


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