10 लाख की आय होने पर भी नहीं देना होगा टैक्स

Update: 2023-07-29 18:22 GMT
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआर दाखिल करने के लिए आपके पास केवल 3 दिन बचे हैं। 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स भरने वालों को भारी जुर्माना देना होगा. लेकिन अब 31 जुलाई से पहले करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए एक खुशखबरी है. आपने सभी से सुना होगा कि 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक की आय पर आपको आयकर देना होगा, लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि 10 लाख तक की आय पर आपको कोई कर नहीं देना होगा और इसका एक रास्ता भी है। यह? आइए जानें क्या है वो तरीका.
लोग अपना टैक्स बचाने के लिए सीए या एजेंट के पास जाते हैं। और इसके लिए उन्हें कंसल्टेंसी फीस का भुगतान करना होगा। ऐसे में अगर आप भी इस शुल्क से बचना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे आप आसानी से अपना टैक्स (Business News In Hindi) बचा पाएंगे।
इन चरणों का पालन करें
1. आपकी वार्षिक आय रु. मान लीजिए 10 लाख 50 हजार पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत मानक कटौती या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है. इसके तहत आपको 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी. अब आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये होगी, हम उसे भी कम कर सकते हैं.
2. अब आप आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80C के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं. इसके तहत आप एलआईसी (LIC), पीपीएफ (PPF), बच्चों की ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड (ELSS) और ईपीएफ (EPF) में निवेश किए गए पैसे पर दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, आप होम लोन की राशि का भी दावा कर सकते हैं। अब आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख 50 हजार रुपये हो जाएगी.
3. नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में आप 50 हजार रुपये का निवेश कर सकते हैं। इसके तहत आप धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत दावा कर सकेंगे। अब आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपये तक पहुंच गई है.
4. अब आपने आयकर अधिनियम की धारा 24बी के तहत 2 लाख रुपये काट लिए हैं। यह छूट आपको तब मिलती है जब आप इस राशि को होम लोन के ब्याज के रूप में चुकाते हैं। इस तरह अब आपको 6 लाख रुपये की आय पर टैक्स देना होगा.
5. अब आप 80D के तहत 25 हजार रुपये का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं. इतना ही नहीं, अगर आप वरिष्ठ नागरिकों (माता-पिता) के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं तो आपको अतिरिक्त 50,000 रुपये मिलते हैं। इस तरह आप 75,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का दावा कर सकते हैं।
6. अगर आप किसी संस्था या ट्रस्ट को 25 हजार रुपये का दान देते हैं तो उस पर आयकर की धारा 80जी के तहत दावा किया जा सकता है। इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक पहुंच जाएगी.
7. जिन लोगों की आय 2 लाख 50 हजार से 5 लाख के बीच है उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है क्योंकि सरकार इस आय पर 5% की छूट देती है। इसके जरिए 10 लाख 50 हजार रुपये तक की आय पर भी टैक्स बचाया जा सकता है.
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