आजादी से पहले से लगता था टैक्स, 1950 में बदलाव कर नई दरें तय की गईं
इस बार 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले आम बजट से पहले नौकरी पेशा वर्ग इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहा है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Budget 2022 : बजट पेश होने से पहले और बजट पेश होने के दौरान सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर चर्चा होती है वो है, 'इनकम टैक्स स्लैब'. यह बजट का ऐसा टॉपिक रहता है, जिस पर हर आम और खास की निगाह बनी रहती है. इस बार 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले आम बजट से पहले नौकरी पेशा वर्ग इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहा है.
आजादी से पहले ही शुरू हो गया था टैक्स
टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि पिछले आठ साल से नहीं बदले इनकम टैक्स स्लैब के बारे में वित्त मंत्री इस बार जरूर कुछ सोचेंगी. टैक्स को लेकर कोई तय नियम नहीं है. यह सरकार की तरफ से समय-समय पर बदला जाता रहता है. लेकिन यह दिलचस्प है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक टैक्स हर सरकार लेती आ रही है. बताया जाता है कि आजादी से 82 साल पहले ही आमदनी पर टैक्स की व्यवस्था लागू कर दी गई थी.
1949-50 के बजट में तय हुईं इनकम टैक्स की दरें
आजादी के बाद भारत में पहली बार 1949-50 के बजट में इनकम टैक्स की दरें तय की गई. इससे पहले 10 हजार तक की सालाना आमदनी पर 4 पैसे टैक्स चुकाना पड़ता था. बाद में इसे घटाकर 10,000 रुपये तक की आमदनी पर 3 पैसे कर दिया गया. वहीं 10 हजार से ज्यादा कमाने वालों को टैक्स के रूप में 1.9 आना देना होता था.
1,500 रुपये तक की आय थी टैक्स फ्री
1949-50 के बजट में इनकम टैक्स की दरें तय होने के बाद 1,500 रुपये तक की आय पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होता था. इस बजट में 1,501 रुपये से 5,000 रुपये तक की आय पर 4.69 प्रतिशत इनकम टैक्स का प्रावधान था. वहीं 5,001 रुपये से 10,000 रुपये तक की आय पर 10.94 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता था.
सबसे ज्यादा 31.25 प्रतिशत टैक्स
इसके ऊपर 10,001 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की आय वालों को 21.88 प्रतिशत के हिसाब से आयकर चुकाना पड़ता था. 15,001 रुपये से अधिक आय वालों के लिए इनकम टैक्स का स्लैब 31.25 प्रतिशत था. उसके बाद साल दर साल टैक्स के नियमों में बदलाव किए गए. अब बढ़कर टैक्स फ्री इनकम की लिमिट ढाई लाख हो गई है.
मौजूदा इनकम टैक्स दर
- 2.5 लाख रुपये की आय टैक्स फ्री
- 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी
- 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी
- 7.5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख की आय पर 15 फीसदी
- 10 लाख से लेकर 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स
- 12.5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख तक आय पर 25 फीसदी
- 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स