New Delhi नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को जीएसटीएन प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना देने वाले करदाताओं द्वारा मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटी भुगतान दाखिल करने की समयसीमा 2 दिन बढ़ा दी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अधिसूचना के अनुसार, दिसंबर के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए क्यूआरएमपी योजना के तहत तिमाही भुगतान का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए यह 15 जनवरी होगी। आम तौर पर, मासिक रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है, जबकि तिमाही करदाताओं के लिए यह 13 जनवरी है।
दिसंबर के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करके जीएसटी भुगतान की समयसीमा मौजूदा 20 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है। जीएसटी का तिमाही भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए, देय तिथि को व्यवसाय के राज्यवार पंजीकरण के आधार पर 24 जनवरी और 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले दिन में, जीएसटी नेटवर्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसने सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को एक “घटना रिपोर्ट” भेजी है और जीएसटी बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया है। जीएसटीएन के आधिकारिक हैंडल जीएसटी टेक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “जीएसटी पोर्टल में वर्तमान में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और यह रखरखाव के अधीन है। हमें उम्मीद है कि पोर्टल दोपहर 12:00 बजे तक चालू हो जाएगा। सीबीआईसी को दाखिल करने की तिथि बढ़ाने पर विचार करने के लिए एक घटना रिपोर्ट भेजी जा रही है।” जीएसटी नेटवर्क गुरुवार से तकनीकी गड़बड़ियों का सामना कर रहा है क्योंकि करदाता जीएसटीआर-1 का सारांश तैयार करने और रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ थे।