सुप्रीम कोर्ट ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस मामले में सेबी की अपील की खारिज, जानें मामला
PNB Housing Finance के वकील ने कहा कि कंपनी ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है और अपनी याचिका वापस लेने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष के एक अर्जी दायर की है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (PNB Housing Finance) की 4,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना संबंधी मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश को चुनौती देने वाली भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की याचिका को अनावश्यक बताते हुए बुधवार को खारिज कर दिया.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ से PNB Housing Finance के वकील ने कहा कि कंपनी ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है और अपनी याचिका वापस लेने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष के एक अर्जी दायर की है.
न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि उसका 21 जून, 2021 में पारित वह अंतरिम आदेश आगामी आदेश आने तक बना रहेगा, जिसमें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को पूंजी जुटाने की योजना पर शेयरधारकों के मतदान के परिणाम की जानकारी का खुलासा नहीं करने को कहा गया था.
क्या है मामला
यह मतदान अमेरिका स्थित निजी इक्विटी कंपनी कार्लाइल ग्रुप के नेतृत्व में कुछेक निवेशकों को तरजीही शेयर और वारंट आवंटित करके 4,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की पीएनबी हाउसिंग की योजना के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने संबंधी एक विशेष प्रस्ताव का हिस्सा था.
पीएनबी हाउसिंग ने 31 मई को इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन एक प्रॉक्सी एडवाजरी कंपनी द्वारा वरीयता के मामले पर चिंता जताए जाने के बाद यह योजना मुश्किलों में घिर गई. प्रॉक्सी एडवाजरी कंपनी ने कहा था कि यह योजना कंपनी के प्रमोटरों और कम शेयरधारकों के हित में नहीं है.
इसके बाद सेबी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और कंपनी से कहा कि वह एक स्वतंत्र पंजीकृत संस्था द्वारा उसके शेयरों का मूल्यांकन किए जाने तक वह इस योजना को आगे नहीं बढ़ाए.