दुकानदारों को खुले में मिठाई न बेचने का दिया आदेश

Update: 2023-09-28 12:25 GMT
त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में FSSAI भी एक्टिव मोड में आ गया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने त्योहारी सीजन की शुरुआत में दुकानदारों और हलवाईयों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। FSSAI ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मिठाई बनाने वाले दुकानदार खुले में मिठाई बनाने से बचें. वहीं, अगर कोई दुकानदार FSSAI के नियमों का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.एफएसएसएआई ने खाद्य उत्पादों का कारोबार करने वाले व्यवसायों को अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही मिठाइयों, खासकर दूध उत्पादों में मिलावटी कच्चे माल पर भी लगाम लगाने के आदेश दिए गए हैं.
एफएसएसएआई ने यह आदेश दिया
मिठाई निर्माताओं और खाद्य व्यवसाय संचालकों के साथ बैठक के बाद एफएसएसएआई ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन से पहले दुकानदारों को अपने खाद्य पदार्थों और कच्चे माल की सुरक्षा और गुणवत्ता की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। FSSAI ने कहा कि सभी दुकानदारों को सरकार के इस आदेश का पालन करना होगा.
वहीं, जिस पदार्थ से बचना है उसके लिए तेल की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं दुकान संचालकों को खुली मिठाइयों के लिए सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि खुले में मिठाइयां रखने या बनाने से खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दूध और उत्पादों के लिए भी एफएसएसएआई ने कहा कि कच्चे माल, खासकर दूध और दूध उत्पादों में मिलावट की जाँच पर अधिक जोर दिया गया है।खोया, पनीर और घी में मिलावट का खतरा ज्यादा रहता है. एफएसएसएआई ने दूध, खोया, घी और पनीर आदि केवल एफएसएसएआई पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खरीदने का आदेश दिया है।
Tags:    

Similar News

-->