Sebi ने नामांकन न करने पर डीमैट खाते और MF फोलियो फ्रीज करने के नियम को रद्द किया
New Delhi: पूंजी बाजार नियामक SEBI ने सोमवार को मौजूदा निवेशकों के लिए नियमों में ढील देते हुए 'नामांकन का विकल्प' न देने की स्थिति में डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज करने के नियम को खत्म कर दिया।
इसके अलावा, भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशक लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान की प्राप्ति के लिए पात्र होंगे, साथ ही वे शिकायत दर्ज करा सकेंगे या आरटीए (Registrar to an Issue and Share Transfer Agent ) से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त कर सकेंगे, भले ही उन्होंने 'नामांकन का विकल्प' न दिया हो।
इससे पहले, नियामक ने सभी मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नामांकन करने या नामांकन से बाहर निकलने की समय सीमा 30 जून, 2024 तय की थी। नियम का पालन न करने पर निकासी के लिए उनके खाते फ्रीज हो सकते थे।
सोमवार को जारी एक परिपत्र के अनुसार, बाजार सहभागियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, अनुपालन में आसानी और निवेशकों की सुविधा के लिए, सेबी ने निर्णय लिया है कि मौजूदा निवेशकों या यूनिटधारकों के लिए, 'नामांकन का विकल्प' प्रस्तुत न करने पर डीमैट खातों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड फोलियो को फ्रीज नहीं किया जाएगा।
नियामक ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों या आरटीए द्वारा 'नामांकन का विकल्प' प्रस्तुत न करने के कारण वर्तमान में रोके गए भुगतानों को तदनुसार संसाधित किया जाएगा।
SEBI ने आगे कहा कि सभी नए निवेशकों/यूनिटधारकों को डीमैट खातों/म्यूचुअल फंड फोलियो (संयुक्त रूप से रखे गए डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो को छोड़कर) के लिए अनिवार्य रूप से 'नामांकन का विकल्प' प्रदान करना जारी रखना होगा।
नियामक ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, एएमसी या आरटीए से कहा है कि वे डीमैट खाताधारकों या म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को, क्रमशः, ऐसे सभी निवेशकों को, जिन्होंने 'नामांकन का विकल्प' प्रदान नहीं किया है, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से पाक्षिक आधार पर संचार भेजकर 'नामांकन का विकल्प' अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें।
संचार में डीमैट खाताधारकों/म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को 'नामांकन का विकल्प' प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। मौजूदा निवेशकों को 'नामांकन का विकल्प' प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, 1 अक्टूबर से डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा डीमैट खाते में लॉग इन करते समय और एएमसी द्वारा अपने एमएफ खाते में लॉग इन करते समय निवेशकों को वेब या मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एक पॉप-अप प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा, नियामक ने डीमैट खाते और एमएफ फोलियो दोनों के मामले में नामांकन प्रदान करने और नामांकन से बाहर निकलने के लिए एक प्रारूप प्रदान किया है। इसने कहा कि नामांकन विवरण अपडेट करने के लिए केवल तीन फ़ील्ड अनिवार्य रूप से प्रदान करने की आवश्यकता है - नामांकित व्यक्ति का नाम, नामांकित व्यक्ति का शेयर और आवेदक के साथ संबंध।