SBI के ग्राहक घर बैठे खोलें पीपीएफ खाता टैक्स में मिलेगी बंपर छूट

अपने भविष्य और बुढ़ापे के खर्च को लेकर सभी को चिंता होती है.

Update: 2022-01-05 11:24 GMT

  जनता से रिश्ता वेबडेस्क |    अपने भविष्य और बुढ़ापे के खर्च को लेकर सभी को चिंता होती है. अपने भविष्य को सुरक्षित और सिक्योर रखने के लिए PPF सबसे बेहतर विकल्प है. इसके साथ ही यह टैक्स में भी लाभ देता है. इसमें निवेश करने से अवधि में अर्जित रिटर्न, परिपक्वता राशि और समग्र ब्याज पूरी तरह से कर-मुक्त यानी टैक्स फ्री होते हैं. इसके तहत आपको आयकर की धारा 80सी के तहत 150000 के निवेश पर टैक्स छूट भी मिलेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में.

भविष्य निधि देता है लाभ
गौरतलब है कि इस समय PPF खाता 7.1 फीसदी की ब्याज दर दे रहा है. एक्सपर्ट की मानें तो लंबी अवधि के लिए पीपीएफ में निवेश करने पर कंपाउंड पॉवर का फायदा भी मिलता है यानी एक्स्ट्रा लाभ. देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी ग्राहकों को पीपीएफ खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति देते हैं. तो फिर देर किस बात कि आज ही खोलें अपना पीपीएफ खाता.
जरूरी दस्तावेज
पीपीएफ खाते खोलने के लिए कुछ खास दस्तावेजों का होन अनिवार्य है. इसमें नामांकन फॉर्म, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड की प्रति, आईडी प्रमाण और निवास प्रमाण शामिल हैं. बैंक के केवाईसी मानदंडों के अनुसार ये दस्तावेज खाता खोलने के लिए आपके पास जरूर होने चाहिए. तो आइये जानते हैं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में पीपीएफ खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया.
SBI में PPF खाता खोलने की प्रक्रिया
1. सबसे पहले SBI नेट बैंकिंग पोर्टल - onlinesbi.com पर जाएं और लॉग इन करें.
2. अब 'रिक्वेस्ट एंड इंक्वायर्स टैब' पर जाएं और 'न्यू पीपीएफ अकाउंट' विकल्प पर क्लिक करें.
3. इसके बाद 'पीपीएफ खाते के लिए आवेदन करें' अनुभाग पर क्लिक करें.
4. यहां स्क्रीन पर आपसे जरूरी विवरण जैसे नाम, पैन और पता भरें.
5. इसके बाद बैंक की वह शाखा कोड डालें जहां से खाता खोला जाना है.
6. अब आप नामांकित विवरण दर्ज करें और सबमिट करें.
7. इसके बाद आपको एक OTP मिलेगा जिसे डालें और फॉर्म प्रिंट के लिए 'PPF खाता ऑनलाइन आवेदन प्रिंट करें' पर क्लिक करें.
8. 30 दिनों के भीतर अपने नो योर कस्टमर(KYC) दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ शाखा पर जाएं. खाता खोलने का फॉर्म एसबीआई के अनुसार जमा करने की तारीख से 30 दिनों के बाद हटा दिया जाता है.


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