कुछ समय पहले ऐसी अफवाह उड़ी थी कि भारतीय रुपये का इस्तेमाल श्रीलंका में लीगल टेंडर यानी भुगतान के आधिकारिक साधन के रूप में किया जा सकता है। लेकिन बुधवार को सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) ने एक आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित कर इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया।
सीबीएसएल ने जारी किया नोटिस
बैंक ने श्रीलंकाई नागरिकों से कहा है कि वह घरेलू स्तर पर लेनदेन के लिए भारतीय रुपये का उपयोग नहीं कर सकता है। सीबीएसएल ने एक नोटिस में कहा कि सीबीएसएल भारतीय रुपये को लेकर चल रही अफवाहों पर स्पष्टीकरण देना चाहता है। हम आधिकारिक तौर पर भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन श्रीलंका में भुगतान या किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए भारतीय रुपये को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। बैंक ने कहा कि श्रीलंकाई लोगों को भारतीय रुपये के संबंध में इन तथ्यों की गलत व्याख्या से गुमराह नहीं होना चाहिए।
यह बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कही
दरअसल, श्रीलंका ने भारत के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रुपये को नामित विदेशी मुद्रा का दर्जा दे दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी जुलाई में कहा था कि भारतीय रुपया श्रीलंका में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा है। इसका मतलब है कि दोनों देश व्यापार के दौरान भुगतान के लिए भारतीय रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे और श्रीलंका आने वाले भारतीय पर्यटक भी रुपये में लेनदेन कर सकेंगे।