नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी डीलरों के लिए स्टॉक रखने की सीमा घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है। नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी।
इससे पहले डीलरों को अधिकतम 4,000 क्विंटल तक चीनी रखने की अनुमति थी। सरकार ने त्योहारी मांग बढ़ने के दौरान कीमतों को नियंत्रित रखने और बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया है।
जमाखोरी और कीमतों पर नियंत्रण की कोशिश
सरकार का मानना है कि ज्यादा स्टॉक रखने से कुछ व्यापारी कृत्रिम कमी पैदा कर सकते हैं, जिससे बाजार में चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। नई सीमा लागू होने से डीलरों को सीमित मात्रा में ही चीनी रखने की अनुमति होगी।
त्योहारी सीजन को देखते हुए फैसला
सितंबर से नवंबर के बीच गणेश उत्सव, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के कारण चीनी की मांग बढ़ जाती है। मिठाई कारोबारियों और घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने का फैसला लिया है।
स्टॉक की निगरानी भी बढ़ेगी
सरकार ने चीनी व्यापारियों के स्टॉक की निगरानी और नियमित जानकारी लेने की व्यवस्था जारी रखने का फैसला किया है। अधिकारियों को बाजार में उपलब्धता और कीमतों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश
इस कदम का उद्देश्य त्योहारों के दौरान चीनी की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को रोकना और आम उपभोक्ताओं को स्थिर कीमतों पर चीनी उपलब्ध कराना है।
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