Real estate पर इंडेक्सेशन हटाने से टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा

Update: 2024-07-25 10:22 GMT
Delhi दिल्ली: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने पर बढ़ती चर्चा के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोहराया है कि यह कदम “राजस्व बढ़ाने वाला उपाय” नहीं है और इससे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, नई LTCG व्यवस्था से “लगभग सभी मामलों में” करदाताओं को पर्याप्त कर बचत के माध्यम से लाभ होगा।
केंद्रीय बजट 2024 में इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ LTCG टैक्स की दर को 20 प्रतिशत से
घटाकर इंडेक्सेशन के
बिना 12.5 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री के अनुसार, संपत्ति के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लिए जाने के बावजूद अधिकांश लोग “नए कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर के तहत बेहतर स्थिति में होंगे”। उद्योग और बाजार विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि रियल एस्टेट के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने से रियल एस्टेट निवेशकों पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के एक नोट के अनुसार, इस नए बदलाव से रिटर्न पर प्रति वर्ष औसतन 125-200 बीपीएस का असर होना चाहिए, जिसका प्रभाव अलग-अलग माइक्रो-मार्केट (ऐतिहासिक मूल्य वृद्धि के आधार पर) और होल्डिंग अवधि (लागत सूचकांक भी अवधि के दौरान भिन्न होता है) में अलग-अलग होगा। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इस परिवर्तन का प्रभाव सीमित होना चाहिए। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार का पूरा विचार पूंजीगत लाभ ढांचे को सरल बनाना है। कई होल्डिंग अवधि और कर दरें हैं, जो वर्तमान एलटीसीजी ढांचे में हैं जिन्हें कम और सुव्यवस्थित किया गया है। एलटीसीजी कर की दर अब कम है और लगभग 95 प्रतिशत विक्रेताओं पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशकों को उन शेयरों को खरीदने पर भी ध्यान देना चाहिए जो बेहतर रिटर्न दे सकते हैं
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