RBI ने तीन लघु वित्त बैंक स्थापित करने के आवेदन को खारिज कर दिया

Update: 2023-07-05 14:11 GMT
लघु वित्त बैंक शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को मिले तीन आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। इसमें वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस द्वारा किया गया एक आवेदन शामिल है।
आरबीआई की ओर से कहा गया कि लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए ये आवेदन सैद्धांतिक रूप से सही नहीं पाए गए, जिसके कारण इन्हें केंद्रीय बैंक द्वारा मंजूरी नहीं दी गई।
दर्जनों आवेदन प्राप्त हुए
आरबीआई को यूनिवर्सल बैंक और लघु वित्त बैंक (एसएफबी) लाइसेंस के लिए ‘ऑन टैप’ लगभग एक दर्जन आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले साल मई में आरबीआई ने छह आवेदनों पर फैसला लिया था. आरबीआई ने तीन और आवेदन खारिज कर दिए हैं. केंद्रीय बैंक ने कहा कि तीन और आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आवेदन लघु वित्त बैंक स्थापित करने के मानदंडों को पूरा करने वाले नहीं पाए गए। इस वजह से इनमें से किसी को भी मंजूरी नहीं दी गई है.
बैंक स्थापना के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है?
निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों और एसएफबी के ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश 1 अगस्त, 2016 और 5 दिसंबर, 2019 को जारी किए गए थे।
इस गाइडलाइन के मुताबिक, एक यूनिवर्सल बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम इक्विटी पूंजी 500 करोड़ रुपये और बैंक की कुल संपत्ति 500 ​​करोड़ रुपये होनी चाहिए. वहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इक्विटी पूंजी और नेटवर्थ 200 करोड़ रुपये होनी चाहिए. शहरी सहकारी बैंक स्वेच्छा से एसएफबी बन सकते हैं। इसकी पूंजी कम से कम 100 करोड़ होनी चाहिए और पांच साल के अंदर इसे बढ़ाकर 200 करोड़ करना होगा.
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