RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है क्योंकि इन बैंकों ने नियमों का पालन नहीं किया. आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान पाया गया कि इन बैंकों ने दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जिसके कारण उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। आरबीआई ने जिन चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है, उनमें से सभी सहकारी बैंक हैं। इनमें से तीन गुजरात से हैं।
आरबीआई के मुताबिक जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें बारामती को-ऑपरेटिव बैंक, बेचराजी निगारक को-ऑपरेटिव बैंक, वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।
किस बैंक पर कितना जुर्माना?
आरबीआई ने कहा कि बारामती को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपये और बेचराजी सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये और वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई ने बैंकों को जारी किया निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सभी बैंकों पर अलग-अलग कारणों से जुर्माना लगाया है और सभी बैंकों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जुर्माना और प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर एक और बैंक पर जुर्माना लगाया था। एपी महेश सहकारी बैंक पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. हैकर्स ने इन बैंकों की सिक्योरिटी में सेंध लगाकर 12.48 करोड़ रुपये निकाल लिए.
उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर?
भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है। बैंकों को इसका भुगतान करना होगा. इसमें खाता खुलवाने वाले लोगों को यह रकम नहीं चुकानी पड़ती है. इसके लिए ग्राहकों को किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होगा. यह जुर्माना बैंक को ही भरना होगा