Delhi दिल्ली। आरबीआई ने वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कुछ कमियों के लिए एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर कुल 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को एक बयान में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और 'जमा पर ब्याज दर', 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' और 'कृषि के लिए ऋण प्रवाह-संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एक अन्य विज्ञप्ति में कहा गया है कि 'जमा पर ब्याज दर', 'बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि जुर्माना वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।