RBI ने साइबर सुरक्षा और दूसरे नियमों के उल्लंघन पर, इन दो बैंकों पर लगाया लाखों का जुर्माना

आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में अनियमितता के चलते दो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है. साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है. आरबीआई ने यह कदम बैंक की ओर से दिए गए जवाब को असंतोषजनक पाए जाने के बाद उठाया.

Update: 2021-07-03 03:46 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ​साइबर सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोप में पंजाब एवं सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. आरबीआई के अनुसार बैंक ने साइबर सुरक्षा संरचना नियमों का पालन नहीं किया है. सरकार के स्वामित्व वाले इस बैंक को 16 मई और 20 मई, 2020 को कुछ साइबर घटनाओं की जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद उसने लापरवाही की. इसी के चलते यह कार्रवाई की गई है. इस सिलसिले में पहले बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.

बैंक की ओर से नोटिस का जो जवाब दिया गया था आरबीआई ने उसे संतोषजनक नहीं पाया. आरबीआई ने कहा, "उक्त घटनाओं की रिपोर्ट और घटनाओं के फॉरेंसिक विश्लेषण की रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने पहले से निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया. कारण बताओ नोटिस के जवाब में बैंक द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण/दस्तावेज पर्याप्त नहीं थे. इनकी जांच के बाद पाया गया कि निर्देशों का उल्लंघन हुआ है ऐसे में वित्तीय जुर्माना लगाने की जरूरत है."
इस बैंक पर भी लगा जुर्माना
आय की पहचान, संपत्ति का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, यूसीबी आदि नियमों के उल्लंघन के आरापे में आरबीआई ने इटावा के नगर सहकारी बैंक लिमिटेड के खिलाफ भी कार्रवाई की. बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.रिजर्व बैंक ने कहा कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में अनियमितता की वजह से लगाया गया है.
पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (PMC बैंक) पर प्रतिबंधों को 1 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया है. RBI ने कहा कि पीएमसी बैंक के पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए निर्देशों को बढ़ाया गया है.


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