भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र और कर्नाटक में दो सहकारी बैंकों के बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा और शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता, बेंगलुरु के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
आरबीआई ने दो अलग-अलग बयानों में कहा कि दोनों सहकारी बैंकों ने बुधवार को कारोबार बंद होने के प्रभाव से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया। आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, और अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ, वे अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होंगे।
परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में, आरबीआई ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 97.60 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
डीआईसीजीसी ने पहले ही कुल बीमाकृत जमा राशि में से 496.98 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता के बारे में आरबीआई ने कहा कि ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 91.92 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
31 मई, 2023 तक, DICGC ने कुल बीमाकृत जमा का 54.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।