सुकन्या अकाउंट में मिलती है प्री-मैच्योर की सुविधा, जानें नियम व शर्तें

Update: 2024-04-04 02:46 GMT
नई दिल्ली। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी।
इस कार्यक्रम का लक्ष्य बेटियों को बेहतर भविष्य देना है। अक्सर माता-पिता अपनी बेटी की पढ़ाई या शादी को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। ऐसे में बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत अच्छा विकल्प है।
यह एक निवेश परियोजना है. माता-पिता द्वारा निवेश की गई राशि का उपयोग उनकी बेटी की शिक्षा या शादी के लिए किया जा सकता है।
इस योजना के तहत, जहां सरकार द्वारा आय की गारंटी दी जाती है, वहीं यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये का कर लाभ भी प्रदान करती है।
सुकन्या खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है। इस योजना की वैधता अवधि 21 वर्ष है।
इसका मतलब यह है कि जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो वह सुकन्या के खाते से पूरी रकम निकालकर खाता बंद कर सकती है।
बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या इस प्रणाली से जल्दी बाहर निकलने की कोई संभावना है?
मैं सुकन्या खाते से कितना निकाल सकता हूँ?
आपके सुकन्या खाते से निकासी केवल दो बार ही की जा सकती है। आंशिक भुगतान एक बार संभव है, पूर्ण भुगतान एक बार संभव है। सुकन्या खाते से 50 फीसदी तक की आंशिक निकासी ही संभव है.
बेटी के 18 साल की होने पर ही सुकन्या के खाते से 50 फीसदी रकम निकाली जा सकती है.
दरअसल, बेटी कानूनी तौर पर 18 साल की उम्र में शादी कर सकती है या अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, इसलिए वह सुकन्या खाते से आंशिक कटौती कर सकती है।
क्या मेरे सुकन्या खाते पर शीघ्र निकासी का विकल्प उपलब्ध है?
सुकन्या समृद्धि योजना में जल्दी बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर बेटी अभी 18 साल की नहीं हुई है तो वह खाते से निकासी नहीं कर सकती है। हालाँकि, 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने के बाद भी आप केवल 50 प्रतिशत राशि ही निकाल सकते हैं।
सुकन्या खाते से पूरी रकम निकालने के लिए बेटी की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए.
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