PNB दे रहा खास मौका, घर पर पड़ा सोना सोएगा नहीं कराएगा कमाई, जाने
Gold Monetization Scheme: गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (Gold Monetization Scheme- GMS) में आप अपना Gold बैंक में जमा कर सकते हैं. इस पर आपको बैंक ब्याज देंगे.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत में हर घर में कुछ न कुछ सोना (Gold) किसी रूप में रखा मिल जाता है. लोगों के घरों में वर्षों तक सोना ऐसे ही पड़ा रहता है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता. साथ ही इसकी सुरक्षा की चिंता भी रहती है. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (Gold Monetization Scheme- GMS) में आप अपना Gold बैंक में जमा कर सकते हैं. इस पर आपको बैंक ब्याज देंगे. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ट्वीट कर घर में रखे सोने से कमाई करने का तरीका बताया है.
देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पीएनबी (PNB) ने अपने ट्वीट में कहा, अब आपका सोना, सोएगा नहीं! सोने के सिक्के, गहने आदि से ब्याज कमाएं. Gold Monetization Scheme के तहत सोना जमा कराएं. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत अपने आभूषण और अन्य सोने की संपत्ति जमा कराएं और ज़िंदगी का लुत्फ उठाएं.
कम से कम कितना जमा कर सकते हैं सोना
इस स्कीम की खास बात यह भी है कि पहले आप अपने सोने को लॉकर में रखते थे. लेकिन अब आपको लॉकर लेने की जरूरत नहीं हैं और निश्चित ब्याज भी मिलता है. सरकार ने इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए सोने की न्यूनतम मात्रा 30 ग्राम से घटाकर 10 ग्राम कर दिया है.
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में सोना जमा कराने के तीन विकल्प हैं. शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट (STBD) की अवधि 1-3 साल तक के लिए है. वहीं, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट की अवधि क्रमश: 5-7 साल और 12-15 साल है.
कितना मिलेगा ब्याज
PNB के मुताबिक, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत एक साल के लिए डिपॉजिट पर सालाना 0.50 फीसदी से 0.75 फीसदी तक ब्याज मिलेगा. 1 साल से ज्यादा और 2 साल तक डिपॉजिट पर 2.50 फीसदी और 2 साल से ज्यादा और 3 साल तक डिपॉजिट पर 2.25 फीसदी ब्याज मिलेगा.
PNB ने बताया कि स्कीम में रॉ गोल्ड के रूप में सोना स्वीकार किया जाता है. यानी सोने की छड़ें, सिक्के, गहने (स्टोन और अन्य मेटल को छोड़कर) स्वीकार होंगे. वहीं, ग्राहकों को आवेदन फॉर्म, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इन्वेंटरी फॉर्म जमा करना होगा.
निकासी का नियम
STBD: समय से पहले निकासी की अनुमति दी जा सकती है. हालांकि, जमा करने की प्रभावी तिथि से एक वर्ष रा होने से पहले समय से पहले निकासी के मामले में, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. अन्य सभी मामलों में, 0.15 फीसदी का पूर्व भुगतान जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा, बैंक के विवेक पर कोई भी समय पूर्व भुगतान रुपये में या सोने में होगा.
MTGD: ब्याज पर जुर्माने के साथ 3 साल बाद किसी भी समय निकासी की अनुमति है.
LTGD: 5 साल बाद किसी भी समय ब्याज पर जुर्माने के साथ निकासी की अनुमति है.
कौन जमा कर सकता है सोना
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत इंडिविजुअल, एचयूएफ, प्रॉपराइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमों के तहत पंजीकृत म्यूचुअल फंड / एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सहित ट्रस्ट, कंपनी, चैरिटेबल सस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कोई अन्य संस्था, सोना जमा कर सकते हैं. अन्य Rupee Deposit Schemes की तर्ज पर नामांकन सुविधा उपलब्ध होगी.