नई दिल्ली: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अनुपालन की लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट और पेंशन फंड के नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है।बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (दूसरा संशोधन) विनियम 2023 और पेंशन फंड (संशोधन) विनियम 2023 क्रमशः 5 फरवरी और 9 फरवरी को लागू होंगे।एनपीएस ट्रस्ट विनियमों में संशोधन ट्रस्टियों की नियुक्ति, उनके नियमों और शर्तों, ट्रस्टी बोर्ड की बैठकों के आयोजन और सीईओ - एनपीएस ट्रस्ट की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाता है।पेंशन फंड विनियमों में संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप पेंशन फंड के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाता है और पेंशन फंड द्वारा प्रकटीकरण को बढ़ाता है।
अन्य संशोधनों में शामिल हैं:*'फिट और उचित व्यक्ति' मानदंडों के अनुपालन के साथ-साथ पेंशन फंड और पेंशन फंड के प्रायोजक की भूमिकाओं की स्पष्टता।*पेंशन फंड द्वारा ऑडिट समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति जैसी अतिरिक्त बोर्ड समितियों का गठन।*नाम खंड में 'पेंशन फंड' नाम शामिल करना और 12 महीने की अवधि के भीतर इस प्रावधान का अनुपालन करने के लिए मौजूदा पेंशन फंड की आवश्यकता ।*पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण शामिल किया जाएगा।
संशोधित नियमों की विस्तृत जानकारी पीएफआरडीए वेबसाइट पर उपलब्ध है:एनपीएस ट्रस्ट: https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2883
शन फंड: https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2891