नई दिल्ली: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट और पेंशन फंड नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। कानूनी बदलाव, जो इस महीने की शुरुआत में अधिसूचित किए गए थे, 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप हैं, जिसमें कहा गया था कि अनुपालन की लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए नियमों की समीक्षा की जाएगी।
एनपीएस ट्रस्ट मानदंडों में बदलाव से ट्रस्टियों की नियुक्ति, उनके नियम और शर्तें, ट्रस्टी बोर्ड की बैठकें आयोजित करने और एनपीएस ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधानों को सरल बनाया गया है।
वित्त मंत्रालय ने 21 फरवरी को एक बयान में कहा, "पेंशन फंड विनियमों में संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप पेंशन फंड के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाता है और पेंशन फंड द्वारा प्रकटीकरण को बढ़ाता है।"