जीएसटी से संबंधित संवैधानिक संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में
मुंबई Mumbai: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए संविधान में पेश किए गए कुछ संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिस पर सोमवार को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। इस साल अप्रैल में पटना हाईकोर्ट ने संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 2, 9, 12 और 18 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया था। अपने विवादित फैसले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता एक वकील होने के नाते संशोधनों को चुनौती देने का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि वह किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं था और उसे कोई कानूनी नुकसान नहीं हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट कानून के इस स्थापित सिद्धांत को समझने में विफल रहा है कि अगर उठाया गया मुद्दा व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ मौलिक महत्व का है, तो अधिकार के नियम में ढील दी जा सकती है। याचिका में कहा गया है, "यदि संविधान के किसी प्रावधान में कोई संशोधन उसके मूल तत्व को समाप्त करता है, तो प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष उक्त प्रावधान की शक्तियों को चुनौती देने का अधिकार है।" इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 देश में अप्रत्यक्ष कराधान लगाने के तरीके और शक्ति में व्यापक परिवर्तन लाता है, जिसका प्रभाव वास्तव में आम लोगों पर पड़ता है और प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रावधान से प्रभावित होता है। अधिवक्ता चंदन कुमार के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि जीएसटी परिषद, एक कार्यकारी निकाय, पेट्रोलियम क्रूड, हाई-स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट आदि के संबंध में एक नया कर बनाने और अपनी सिफारिश की तिथि से भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए सशक्त है। याचिका में कहा गया है,
"संसद की विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन में निहित सीमाएं हैं, क्योंकि हमारे संविधान के तहत संसद संविधान की रचना है और अनुच्छेद 368 के तहत प्रदत्त संशोधन के अपने आवश्यक कार्यों को किसी अन्य निकाय को नहीं सौंप सकती है, जो न तो संसद का हिस्सा है और न ही किसी भी तरह से इसके प्रति उत्तरदायी है।" याचिका में कहा गया है कि राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए संसद के विधायी कार्यों को बिना किसी संवैधानिक सुरक्षा के जीएसटी परिषद की सिफारिश के अधीन कर दिया गया है, जिससे संसद के आवश्यक कार्यों को कमजोर किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, विशेष अनुमति याचिका पर 2 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे।