पैन को आधार से लिंक करने के आखिरी दिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा

Update: 2023-07-01 05:20 GMT
नई दिल्ली: शुक्रवार (30 जून) को पैन को आधार नंबर से जोड़ने का आखिरी दिन था, ऐसे कई मामले सामने आए जहां पैन धारकों को दो दस्तावेजों को जोड़ने के लिए शुल्क के भुगतान के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, "इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि लॉगइन के बाद पोर्टल के 'ई-पे टैक्स' टैब में चालान भुगतान की स्थिति की जांच की जा सकती है।"
इसमें कहा गया है कि यदि भुगतान सफल होता है, तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है।इसमें यह भी कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।
“आगे, जैसे ही पैन धारक सफलतापूर्वक भुगतान पूरा करता है, चालान की संलग्न प्रति के साथ एक ईमेल पहले से ही पैन धारक को भेजा जा रहा है,” उसने ट्वीट किया। ऐसे मामलों में जहां शुल्क भुगतान और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30 जून तक लिंकिंग नहीं की गई है, ऐसे मामलों पर विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।
शुक्रवार को पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा का आखिरी दिन होने के कारण 1,000 रुपये जुर्माना भरने के बाद ऐसा करना पड़ा।
-आईएएनएस 
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