निष्क्रिय हो गया है PAN कार्ड, दोबारा कैसे एक्टिवेट करें

Update: 2023-07-10 14:09 GMT
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी डेडलाइन भी खत्म हो गई है. सरकार पहले भी इसे कई बार बढ़ा चुकी है, लेकिन इस बार तारीख नहीं बढ़ाई गई है. आयकर विभाग के मुताबिक, जो पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं, उन्हें 1 जुलाई से निष्क्रिय कर दिया गया है. अगर आपका पैन कार्ड भी इसी तरह निष्क्रिय हो गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है. क्योंकि आपके पास अभी भी इसे दोबारा एक्टिवेट करने का विकल्प मौजूद है.
आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक अधिसूचना के अनुसार, आप 1000 रुपये का शुल्क देकर निष्क्रिय पैन कार्ड को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया क्या है?
कैसे जांचें कि पैन सक्रिय है या नहीं?
अगर आपको नहीं पता कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव तो आप इसे आसानी से घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल इनकमटैक्स.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। यहां क्विक लिंक सेक्शन में “वेरिफाई योर पैन” सर्विस के विकल्प पर क्लिक करें। अब “अपना पैन सत्यापित करें” पृष्ठ पर अपना पैन नंबर, नाम और जन्मतिथि मोबाइल नंबर के साथ दर्ज करें। इसके बाद “जारी रखें” पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें। जैसे ही वेरिफिकेशन सफल हो जाएगा, आपको अपनी स्क्रीन पर पैन की स्थिति दिखाई देगी।
पैन को पुनः सक्रिय कैसे करें?
अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए आपको उसी पोर्टल इनकमटैक्स.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। यहां ‘ई-पे टैक्स’ पर जाएं और अपना पैन विवरण दर्ज करें। इसके बाद CHALLAN NO./ITNS 280 पर जाएं और फीस का भुगतान करें। इसके बाद असेसमेंट ईयर चुनें और पता दर्ज करें। फिर कैप्चा कोड भरें और प्रोसीड टैब पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के 30 दिन बाद आपका पैन दोबारा सक्रिय हो जाएगा।
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