अब हेलमेट नहीं पहनने पर कैंसल हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, साथ ही जुर्मना भी

ट्रैफिक रूल्स में पिछले दिनों कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे लेकिन अपने देश में ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी करना ...

Update: 2020-10-20 10:22 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| नई दिल्ली, ट्रैफिक रूल्स में पिछले दिनों कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे लेकिन अपने देश में ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी करना और ट्रैफिक पुलिस को चकमा देना हीरोपंती माना जाता है। बाइक चलाने वाले हेलमेट लगाना अपराध समझते हैं। ऐसे में कर्नाटक में एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक हेलमेट बिना बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।

जुर्माना भी भरना होगा

कर्नाटक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने साफ-साफ कहा है कि चार साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी है। अगर हेलमेट के बिना अब पकड़े गए तो 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। यही नहीं, साथ में जुर्माना भी भरना होगा।

कर्नाटक में 1.65 करोड़ रजिस्टर्ड टू व्हीलर

मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 129 के अनुसार बाइक चलाने वालों के लिए BS स्टैंडर्ड वाले हेलमेट लगाना जरूरी है। अगर कोई नियमों की अनदेखी करता है तो तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और 1000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

कर्नाटक सरकार ने फाइन की राशि को घटाकर 500 रुपये कर दिया था और लाइसेंस सस्पेंशन का ऑर्डर कभी लागू ही नहीं किया गया था। अब इस प्रावधान को भी लागू किया गया है। कर्नाटक में 1.65 करोड़ रजिस्टर्ड टी व्हीलर्स हैं। केवल बेंगलुरू मे 59.9 लाक बाइक रजिस्टर्ड हैं।

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