श्रम मंत्रालय की न्यू स्कीम, covid मृतकों के आश्रितों को मदद, जानें पूरी खबर
वैश्विक महामारी कोरोना ने देश में कहर बरपा रखा है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | वैश्विक महामारी कोरोना ने देश में कहर बरपा रखा है. लाखों लोगों ने अब तक इस बिमारी से अपनी जान गवां दी है. एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ईएसआईसी (ESIC) ने हाल ही में कोविड-19 रिलीफ स्कीम (Covid-19 Relief Scheme) को मंजूरी दी थी. इस स्कीम के तहत ईएसआईसी कार्ड होल्डर की कोरोना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को मदद उपलब्ध कराई जाएगी. ईएसआईसी के दायरे में आने वाले इंश्योर्ड कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु हुई तो ईएसआईसी की ओर से उसके आश्रितों को कम से कम 1800 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी. अब श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) ने कोविड-19 रिलीफ स्कीम को नोटिफाई कर दिया है.
ईएसआईसी कोविड19 रिलीफ स्कीम से मिलेगी राहत
ईएसआईसी में इंश्योरेंस कमिश्नर, रेवेन्यू एंड बेनिफिट एम के शर्मा कहते हैं कि इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले परिवार को मृत कर्मचारी की सैलरी मिलेगी. यानी कि ईएसआईसी में योगदान देने वाले शख्स की अगर कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके परिवार में पत्नी, बच्चों, निर्भर माता-पिता या भाई-बहनों को हर महीने कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 90 फीसदी भुगतान किया जाएगा.
योजना का लाभ लेने की पात्रता
इस योजना की पात्रता में काफी रियायत दी गई है. ऐसे में किसी भी कंपनी में एक साल के भीतर कम से कम 70 दिन का जिसने ईएसआईसी में योगदान दिया हो, ऐसे कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके अलावा कर्मचारी कोविड होने से तीन महीने पहले तक किसी भी कंपनी का कर्मचारी होना जरूरी है. इस दौरान अगर उसे कोरोना होता है और वह मर जाता है तो उसके परिवार को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा.