नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने CCI (कंपेंसेशन कमीशन ऑफ इंडिया) द्वारा Google पर लगाए गए 1337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। बुधवार को, NCLAT की दो सदस्यीय पीठ ने Google को 30 दिनों की अवधि में उपरोक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया।
एनसीएलएटी बेंच के सदस्यों में अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव शामिल थे। पीठ ने गूगल के खिलाफ सीसीआई के आदेश में कुछ संशोधन किए।
CCI ने Android मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार करने के लिए Google पर 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। टेक जायंट को नियामक द्वारा विभिन्न अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को रोकने और लंबाई में रखने का भी आदेश दिया गया था।
ऊपर बताए गए जुर्माने को लेकर Google ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के सामने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी से योग्यता और नियम के आधार पर उपर्युक्त मामले की सुनवाई मार्च के अंत तक करने को कहा था।