नई दिल्ली। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ पाने के लिए एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) में योगदान करते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तब उसे ईपीएफ फंड (EPF Fund) से एकमुश्त राशि के साथ पेंशन का लाभ भी मिलता है।
कई कर्मचारी को ईपीएफ फंड से पैसे निकालने में परेशानी होती है। दरअसल, ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में कोई भी जानकारी गलत होती है तब यह परेशानी आती है।
ऐसे में आपको भी एक बार चेक करना चाहिए कि कहीं आपके पीएफ अकाउंट में किसी भी तरह की कोई जानकारी गलत तो नहीं है। अगर सरनेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर अन्य कोई जानकारी गलत होती है तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ठीक कर सकते हैं।
कर्मचारी द्वारा पहले डिटेल्स को ठीक करने के लिए आवेदन दिया जाता है फिर इस आवेदन पर नियोक्ता द्वारा अप्रूव किया जाता है। इसके बाद ईपीएफओ ऑफिसर रिक्वेस्ट में किए गए सुधार/बदलाव को वेरिफाई करके अकाउंट को अपडेट कर देता है।
कैसे करें रिक्वेस्ट
स्टेप 1: आपको ईपीएफओ के अधिकारिक पोर्टल पर जाकर UAN और पासवर्ड की मदद से अपना ईपीएफ अकाउंट लॉग-इन करना है।
स्टेप 2: अब होम पेज पर आपको मैनेज ऑप्शन में जाकर “Modify Basic Details” को सेलेक्ट करना है।
स्टेप 3: इसके बाद आपको सही जानकारी भरनी है जो आपके आधार कार्ड (Aadhar Card) में मौजूद है। बता दें कि सिस्टम इसे आधार डाटा से वेरिफाई करेगा।
स्टेप 4: सभी जानकारी भरने के बाद आप “Update Details” पर क्लिक करें। इसके बाद यह रिक्वेस्ट नियोक्ता यानी कंपनी के पास जाएगी। कंपनी द्वारा रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के बाद इन डिटेल्स को वेरिफाई करने के बाद अपडेट कर दिया जाएगा।
ऑफलाइन कैसे करें आवेदन?
ईपीएफ अकाउंट में मौजूद डिटेल्स को सही करने के लिए आपको उससे संबंधित फॉर्म भरकर कंपनी से अप्रूव करवाकर ईपीएफओ ऑफिस में भेजना होगा। इसके बाद ईपीएफओ ऑफिसर फॉर्म को वेरिफाई करके अकाउंट को अपडेट कर देगा।