नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 फरवरी को कहा कि उसने नियमों का उल्लंघन करने के लिए आदिनाथ सहकारी बैंक पर 1.50 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक पर आरबीआई द्वारा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने' पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चला कि बैंक ने निर्धारित अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र सीमा के साथ-साथ विवेकपूर्ण अंतर-बैंक प्रतिपक्ष एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि नतीजतन, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई कि आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।