पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश कर अपने घर के बुजुर्ग के भविष्य को बनाएं सुरक्षित, जानें फायदे

पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) शामिल है. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.

Update: 2022-03-06 02:42 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स (Saving Schemes) में कर सकते हैं. इन स्कीम्स में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है. साथ में, इसमें निवेश किया गया पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है. अगर बैंक डिफॉल्ट (Bank Default) होता है, तो आपको 5 लाख रुपये की ही राशि वापस मिलती है. लेकिन डाकघर (Post Office) में ऐसा नहीं है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में बेहद कम राशि से निवेश शुरू किया जा सकता है. पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) शामिल है. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.

ब्याज दर
पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में मौजूदा समय में सालाना 7.4 फीसदी की ब्याज दर मौजूद है. यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है. ब्याज का भुगतान पहली बार में जमा की तारीख से 31 मार्च/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर को किया जाता है. और उसके बाद ब्याज 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को दिया जाता है.
निवेश की राशि
इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम में 1000 रुपये के मल्टीपल में केवल एक बार जमा करना होगा. निवेश 1000 रुपये के मल्टीपल में किया जा सकता है. निवेश की राशि 15 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है.
कौन खोल सकता है अकाउंट?
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में 60 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति अकाउंट खोल सकता है. इसके अलावा 55 साल से ज्यादा और 60 साल से कम उम्र का रिटायर्ड सिविलियन कर्मचारी अकाउंट खोल सकता है, जो रिटायरमेंट बेनेफिट्स मिलने के एक महीने के अंदर निवेश करे. इसके अलावा 60 साल से कम और 50 साल से ज्यादा उम्र का वह नाबालिग भी खाता खोल सकता है, जो रिटायरमेंट बेनेफिट्स मिलने के एक महीने के भीतर निवेश करे. इस छोटी बचत योजना में व्यक्ति इंडीविजुअल या ज्वॉइंट अकाउंट केवल अपने जीवनसाथी के साथ खोल सकता है. ज्वॉइंट अकाउंट में मौजूद जमा की कुल राशि को केवल पहले खाताधारक की माना जाएगा.
मैच्योरिटी
इस स्कीम में अकाउंट को खोलने की तारीख से पांच साल बाद बंद किया जा सकता है. इसके लिए व्यक्ति को संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ उपयुक्त ऐप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना होगा.
टैक्स छूट
इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश की गई राशि पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट का फायदा लिया जा सकता है.


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