UAN नंबर से आधार को लिंक करना हुआ अनिवार्य

Update: 2023-09-21 13:12 GMT
ईपीएफ खाता: सरकार ने नियोक्ताओं के लिए कर्मचारी सह रिटर्न (ईसीआर) चालान जमा करने और अपने ईपीएफ खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए यूएएन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। 30 अप्रैल, 2021 को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के अनुसार यह घोषणा की।
कैसे चेक करें कि UAN आधार से लिंक है या नहीं?
यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आपका यूएएन आधार से लिंक है या नहीं, तो जांचने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
1. सदस्य सेवा पोर्टल पर जाएं: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
2. अपना यूएएन और पासवर्ड डालकर अपने खाते में लॉग इन करें।
3. एक बार जब आप सफलतापूर्वक लॉग इन कर लें, तो ‘मैनेज’ टैब के तहत ‘केवाईसी’ विकल्प चुनें।
स्क्रीन पर सत्यापित दस्तावेज़ टैब पर जाएं। यदि आपका आधार नंबर दिखाया और स्वीकार किया जाता है, तो इसका मतलब है कि यह यूएएन आधार से जुड़ा हुआ है।
हालाँकि, यदि आधार नंबर सत्यापित दस्तावेज़ टैब के अंतर्गत नहीं दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि आपको यूएएन को आधार से लिंक करना होगा।
उमंग ऐप के जरिए यूएएन को आधार से लिंक करें
1. उमंग ऐप खोलें।
2. यूएएन नंबर दर्ज करें।
3. यूएएन पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
4. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आधार की जानकारी दर्ज करें।
5. आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक और ओटीपी भेजा जाएगा।
6. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आधार यूएएन से लिंक हो जाएगा।
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