नया नियम जाने पोस्ट ऑफिस के ग्राहक हैं तो पासबुक के बिना नहीं होगा यह जरूरी काम
पोस्ट ऑफिस (Post Office) के ग्राहक हैं तो आपको यह नियम जानना जरूरी है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | पोस्ट ऑफिस (Post Office) के ग्राहक हैं तो आपको यह नियम जानना जरूरी है. अगली बार ब्रांच में जाएं और आपको खाता बंद कराना हो तो साथ में अपना पासबुक ले जाना कतई न भूलें. साथ में पासबुक नहीं ले गए तो आपका काम रुक सकता है. रेकरिंग डिपॉजिट (RD), मंथली इनकम स्कीम (MIS), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र (KVP) या नेशनल सेविंग स्कीम, ऐसा कोई भी खाता मैच्योर हुआ हो या उसे हमेशा के लिए बंद करा रहे हैं, तो पासबुक जमा करना होगा.
ऊपर बताए गई स्कीम की मैच्योरिटी हो गई हो और आप उसका पैसा निकाल कर खाता बंद कराने के इच्छुक हैं, तो आपको डाकघर में पासबुक जमा करना होगा. यह नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आपका खाता बंद करते वक्त आपसे पासबुक जमा कराएंगे. अगर आप ब्रांच में खाता बंद कराने गए लेकिन साथ में पासबुक नहीं ले गए तो आपका काम रुक जाएगा. इस नियम के बारे में डाक विभाग ने अभी हाल में बताया है. इसके लिए डाक विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है.
क्या कहा डाक विभाग ने
13 जनवरी, 2022 को जारी एक सर्कुलर में डाक विभाग ने इस बात की जानकारी दी. सर्कुलर में कहा गया है कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट को बंद करने या समय से पहले बंद करने के समय ग्राहक को अपना पासबुक जमा करना होगा. यह नियम आरडी, टीडी, एमआईएस, एससीएसएस, केवीपी और एनएससी के लिए लागू है. सभी तरह के पोस्ट ऑफिस में यहां तक कि ब्रांच ऑफिस में भी खाता बंद कराने पर पासबुक जमा करना होगा. पासबुक में अंतिम ट्रांजैक्शन का जिक्र करने के बाद उसमें क्लोजर एंट्री की जाएगी और पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी डेट स्टांप लगाएगा.
अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट देगा पोस्ट ऑफिस
अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट खाताधारक को पावती के रूप में दी जाएगी. यह पावती इस बात की गारंटी होगी कि आपका खाता हमेशा के लिए बंद हो गया है. इसी पावती पत्र को एनओसी के रूप में भी मान सकते हैं. अगर बाद में अकाउंट होल्डर अकाउंट स्टेटमेंट मांगता है तो उसे पासबुक की तरह कागज जारी किया जाएगा जिसके लिए ग्राहक को कोई चार्ज नहीं देना होगा.
खाता बंद कराने के लिए ग्राहक को अपना मोबाइल नंबर और पैन डाकघर में अपडेट रखना होगा. अगर खाताधारक ने पोस्ट ऑफिस खाता में अपना पैन और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है, तो एक खास राशि से अधिक ट्राजैक्शन करने की इजाजत नहीं मिलेगी. खाता बंद कराने से पहले इन दोनों बातों का ध्यान रखें.