Kerala केरल: छेड़छाड़ मामले में अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने to consider की अवधि बढ़ा दी है। हलफनामा दाखिल करने के लिए सिद्दीकी की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद कोर्ट ने दो सप्ताह बाद जमानत अर्जी पर विचार करने का निर्णय लिया है। तब तक अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी गई है। सरकार ने दलील दी कि सिद्दीकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। लेकिन सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनके पास वह फोन नहीं है, जो जांच टीम ने मांगा था। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी।