इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को 45,89 करोड़ रुपए लौटाए, जाने बाते

ncome Tax Refund: IT डिपार्टमेंट ने 21.32 इंडिविजुअल मामलों में 13,694 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है. वहीं, 1,19,173 कॉर्पोरेट मामलों में 32,203 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है.

Update: 2021-08-08 03:40 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेसक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 2 अगस्त के बीच 21.32 लाख टैक्सपेयर्स को 45,896 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है. IT डिपार्टमेंट ने 21.32 इंडिविजुअल मामलों में 13,694 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है. वहीं, 1,19,173 कॉर्पोरेट मामलों में 32,203 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

इससे पहले 30 जुलाई को सीबीडीटी ने जानकारी दी थी कि उसने चालू वित्त वर्ष में 26 जुलाई तक 43,991 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है. हाल ही में, CBDT ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न फॉर्म्स की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए अंतिम तारीख को भी बढ़ा दिया है.
स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
1.इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए रिफंड राशि का स्टेटस चेक करने के लिए विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां लॉग इन करें.
2.लॉग इन करने के लिए पैन नंबर, ई-फाइलिंग पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा. ऐसा करते ही प्रोफाइल खुलेगा. यहां आप व्यू रिटन्र्स व फॉम्र्स 'View returns/forms' के विकल्प पर क्लि​क करें.
3.अब मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न 'Income Tax Returns' पर क्लिक करे और हाइपरलिंक अकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लि​क करें. ऐसा करने पर नई विंडो खुलेगी.
4.यहां आपको फाइलिंग की टाइमलाइन, प्रोसेसिंग ​टैक्स रिर्टन के बारे में जानकारी मिलेगी. तभी आप पेमेंट रिफंड के बारे में भी जान सकते हैं.
ITR वेरिफाई न होने पर नहीं आएगा पैसा
अगर प्रोफाइल में आपकी ITR वेरिफाई नहीं हुई है तो अपने आधार की मदद से दोबारा वेरिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट भेजें या साइन की हुई ITR-V फॉर्म को स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स सीपीसी ऑफिस में भेज दें. जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी आपके खाते में रिफंड की रकम नहीं आएगी. टैक्सपेयर्स चाहे तो CPC या एसेसिंग अधिकारी को शिकायत याचिका दाखिल कर डिपार्टमेंट से आईटीआर प्रोसेसिंग तेज किए जाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.


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