NEW DELHI नई दिल्ली: आयकर विभाग ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है।आकलन वर्ष (एवाई) 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर थी। आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) निवासी व्यक्तियों के मामले में एवाई 2024-25 के लिए विलंबित/संशोधित आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी, 2025 करता है।"
टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निवासी करदाताओं द्वारा सुधार करने की नियत तिथि 31 दिसंबर थी, जो विलंबित या संशोधित आईटीआर (आयकर) दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। रिटर्न)। जालान ने कहा कि अब इसे 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, जिससे इन करदाताओं को पहले अपने खातों से मिलान करने और उसके अनुसार अपने विलंबित/संशोधित आईटीआर दाखिल करने में कुछ छूट मिल गई है।