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1 जुलाई से बदलेंगे LPG नियम

Update: 2026-06-29 15:56 GMT

New Delhi नई दिल्ली :  एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार के नए नियम लागू होने के बाद बड़ी संख्या में गैस उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। सरकार ने एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) संशोधन आदेश, 2026 के तहत उन उपभोक्ताओं के लिए नए प्रावधान किए हैं, जिनके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन उपलब्ध है।नए नियम के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से घरेलू एलपीजी कनेक्शन है और बाद में उन्होंने पीएनजी कनेक्शन ले लिया है, उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वे घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे और नियमानुसार उनका कनेक्शन समाप्त किया जा सकता है।

सरकार ने इस प्रक्रिया को उपभोक्ताओं के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से ट्रांसफर वाउचर (Transfer Voucher) की व्यवस्था भी की है। जो उपभोक्ता समय पर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करेंगे, उन्हें यह वाउचर दिया जाएगा। भविष्य में यदि वे ऐसे क्षेत्र में रहने लगते हैं जहां पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसी वाउचर के आधार पर दोबारा एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, इस संशोधन का उद्देश्य घरेलू गैस वितरण प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाना और एलपीजी तथा पीएनजी दोनों सुविधाओं के एक साथ उपयोग को रोकना है। सरकार का कहना है कि इससे गैस संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। (

यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी लाभकारी बताई गई है जो नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से समय-समय पर शहर बदलते हैं। ट्रांसफर वाउचर की मदद से वे भविष्य में गैर-पीएनजी क्षेत्र में आसानी से एलपीजी कनेक्शन दोबारा ले सकेंगे।सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उनके घर में पीएनजी कनेक्शन चालू हो चुका है, तो वे अपने संबंधित गैस वितरक से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें और नियमों का पालन करें।

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