पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई है। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, इसका मतलब है कि उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। जो लोग पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं उन्हें डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट संबंधी काम में दिक्कत आ सकती है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो पैन और आधार लिंक नहीं होने पर रुक जाएंगे।
10 महत्वपूर्ण बिंदु
1. इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं किया जा सकता. सीबीडीटी के अनुसार करदाता आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है लेकिन निष्क्रिय पैन का उपयोग कर रिफंड का दावा नहीं कर सकता।
2. डीमैट अकाउंट नहीं खोला जा सकता. इसके साथ ही आप म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते हैं.
3. शेयरों के अलावा किसी भी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं किया जा सकता.
4. कंपनियों के शेयर जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। इसके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए प्रति लेनदेन एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है।
5. कार खरीदने और बेचने पर ज्यादा टैक्स लगेगा.
6. जो बैंक या सहकारी बैंक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं वे सावधि जमा और बचत खातों को छोड़कर कोई भी खाता नहीं खोल सकते हैं। इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक की रकम किसी बैंक या सहकारी बैंक में जमा नहीं की जा सकती.
7. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते.
8. एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसी का प्रीमियम रु. 50,000 का भुगतान नहीं किया जा सकता.
9.10 लाख अचल संपत्ति या रु. 10 लाख से ज्यादा स्टांप ड्यूटी वाली प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर भी ज्यादा टैक्स देना होगा।
10. यदि आप किसी सामान या सेवा की खरीद और बिक्री के लिए प्रति लेनदेन दो लाख रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं, तो अधिक कर लगाया जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इसे दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा. फिर आपका पैन कार्ड 30 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा.