इन बैंकों में है तो खाता अटक सकता है PF का पैसा, जाने जरूरी बातें
प्रोविडेंट फंड की रकम निकालने में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए बैंक खाता ईपीएफ अकाउंट में अपडेट होनी जरूरी है. खासतौर पर बैंक मर्जर के बाद नई डिटेल्स जरूर सबमिट करें.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जरूरत के वक्त पैसों की जरूरत को पूरा करने में लोगों का प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा बहुत काम आता है. सरकार की ओर से कोरोना काल में पीएफ की रकम आसानी से निकाले जाने की सुविधा दिए जाने से लोगों को सहूलियत हो गई, लेकिन पैसा निकालने के लिए आपका बैंक अकाउंट ईपीएफ खाते से लिंक होना चाहिए. साथ ही इसमें केवाईसी अपडेट होनी चाहिए. मगर जिन लोगों के बैंक खाते मर्जर के बाद अपडेट नहीं है उन्हें पीएफ निकलवाने में दिक्कत हो सकती है.
पुराने IFSC कोड नहीं करेंगे काम
कुछ सरकारी बैंकों के मर्जर के बाद उनके IFSC कोड 1 अप्रैल, 2021 से बेकार हो गए है. ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF अकाउंट होल्डर्स से बैंक डिटेल्स को अपडेट कराने को कहा है. क्योंकि पुराने खाते की जानकारी से पैसा निकालने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए समस्या को दूर करने के लिए अपने बैंक खाते की डिटेल को अपडेट करा लें. ये काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकते हैं.
कैसे अपडेट करें खाता
अगर आपका खाता ऐसे बैंकों में था जिनका मर्जर हो गया है तो आपको नए IFSC कोड हासिल करने के लिए अपने पुराने पासबुक और चेकबुक को बैंक को सौंपना होगा. इसके बदले वे आपका अपडेटेड डिटेल्स वाला पासबुक और चेकबुक देंगे. इसके बाद EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करके आप अपने नए बैंक डिटेल्स को PF अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं.
इन बैंकों के कोड हुए बेकार
EPFO की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक आंध्र बैंक (Andhra Bank), सिंडिकेट बैंक(Syndicate Bank), ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce), इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India), कॉर्पोरेशन बैंक (Corporation Bank) का IFSC कोड (IFSC Code) अमान्य हो गया है. इसलिए बिना इन्हें अपडेट कराए पीएफ क्लेम नहीं लिया जा सकता है.
75 प्रतिशत तक रकम निकालने की सुविधा
कोरोना काल में सब्सक्राइबर्स की आर्थिक समस्याओं को कम करने के मकसद से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफ निकासी में राहत दी है. अब ईपीएफओ सदस्य पीएफ राशि की दूसरी किस्त भी आसानी से निकाल सकते हैं. नए नियम के तहत अब एक ईपीएफ खाताधारक जिसने कोरोना की पहली लहर में अपने पीएफ खाते से पैसा निकाला है वह महामारी की दूसरी लहर में भी रकम निकाल सकते हैं. कर्मचारी ईपीएफ शेष राशि का 75 प्रतिशत या 3 महीने की मूल रकम और महंगाई भत्ता (डीए) दोनों निकाल सकते हैं.