जल्दी करें! ITR फाइल करने के लिए सिर्फ कल तक का वक्त, जानिए कैसे भरें ऑनलाइन
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए अब सिर्फ दो दिन का समय बाकी है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए अब सिर्फ दो दिन का समय बाकी है. ऐसे में अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर (2019-20) की आईटीआर दाखिल नहीं की है तो समय बर्बाद न करें. केवल 15 मिनट में आप खुद भी ऑनलाइन जाकर ITR फाइल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS वगैरह अपने पास निकाल कर रख लें, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया में ये सभी जानकारियां भरी जाएंगी. इसके अलावा ITR फाइल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर (Tax Payer) हैं और आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है. उदाहरण के लिए, ITR-1 'सहज' फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है. उन्हें सैलरी, एक घर और अन्य सोर्स जैसे ब्याज से आय मिलती है.
2 तरह से ऑनलाइन भर सकते हैं ITR
आप दो तरीकों से ऑनलाइन ITR फाइल कर सकते हैं. पहला तरीके के अनुसार आपको पहले ITR डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर होगा और फिर उसे XML फाइल में अपलोड करना होगा. जबकि दूसरे तरीके के अनुसार, सभी डेटा को सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिशन करना होता है. हम यहां पर आपको दूसरे तरीके से यानी ऑनलाइन ई-फाइलिंग का तरीका बताने जा रहे हैं, जो बेहद आसान और कम वक्त में भरा जा सकता है. तो इसको कैसे करना है, इसे स्टेप बाई स्टेप समझते हैं. लेकिन इससे पहले आपको ITR के लिए खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. उसके बाद ही आप ITR भर सकेंगे.
ऐसे भरें ऑनलाइन इत्र
1. सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.
3. 'E-File' टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.
4. सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है. असेसमेंट ईयर कौन सा है
5. अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें
6. अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें
7. इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें
8. इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी
9. इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं.
10. सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं.
11. इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें
वेरिफिकेशन न भूलें
सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 4 तरीके हैं-
1. आधार OTP के जरिए
2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
4. ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बेंगलुरु भेजें
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10 जनवरी के बाद लगेगा जुर्माना
10,000 rupees fine after January 10
अगर आप 10 जनवरी के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो विभाग द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना (लेट फीस) चुकाना पड़ेगा. इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है, उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं.