EPF खाता में जमा रकम को ऐसे करें ऑनलाइन ट्रांसफर, जानिए पूरा प्रोसेस

EPFO की ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल कर कोई भी सदस्य पीएफ फाइनल सेटलमेंट, पेंशन निकासी लाभ और पीएफ आंशिक निकासी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

Update: 2021-09-05 03:39 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक बचत स्कीम है. इसमें लोगों को रिटर्न मिलने की गांरटी है. अगर आपने अपनी नौकरी बदल ली है, तो नई नौकरी ज्वाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका पुराना ईपीएफ बैलेंस मौजूदा नियोक्ता के नए खाते में ट्रांसफर हो. क्योंकि नई कंपनी में नया ईपीएफ खाता खुलता है. हालांकि, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वही रहता है.

सरकार ने 1952 में अनिवार्य बचत योजना के रूप में ईपीएफ योजना शुरुआत की थी. इसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को नियमित रूप से योगदान करना होता है. कर्मचारी के EPF अकाउंट में उसकी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत काटकर उसके अकाउंट में जमा किया जाता है.
ऐसे करें ऑनलाइन ट्रांसफर
1  अपने UAN और पासवर्ड के साथ अपने EPF खाते में ऑनलाइन लॉगिन करें.
2  'ऑनलाइन सर्विस' पर जाएं
3  ड्रॉप-डाउन मेन्यू से 'वन मेंबर – वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट' चुनें.
4  अपना UAN या पुरानी ईपीएफ सदस्य आईडी दोबारा दर्ज करें.
5  इसके बाद आपके खाते का डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा.
6  वर्तमान या पुराने अकाउंट में जमा रकम को ट्रांसफर करने के लिए विकल्प चुनें.
7  अब पुराने खाते का चयन करें और वन-टाइम पासवर्ड (OTP) जेनरेट करें.
8  एक बार जब आप ओटीपी दर्ज करते हैं, तो आपके नियोक्ता को ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा जाएगा.
9  'ऑनलाइन सेवा' मेन्यू के अंतर्गत 'ट्रैक क्लेम स्टेटस' मेन्यू के तहत EPF ट्रांसफर के क्लेम की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
10  ऑफलाइन ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 भरें और इसे अपने पुराने या मौजूदा नियोक्ता के पास जमा करें.
ईपीएफओ की ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल कर कोई भी सदस्य पीएफ फाइनल सेटलमेंट, पेंशन निकासी लाभ और पीएफ आंशिक निकासी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.
कितने दिन में निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
कई बार लोग रिटायरमेंट से पहले ही नौकरी के दौरान अपने पीएफ अकाउंट में जमा रकम को निकाल लेते हैं. ऐसे में अगर पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आवेदन रहे हैं तो 20 दिन में आपका क्लेम प्रोसेस कर दिया जाएगा. हालांकि, कोरोना वायरस की वजह से पीएफ निकासी के नियमों में कई बदलाव हुए थे. अगर आप कोरोना वायरस से जुड़ी शर्तों के आधार पीएफ अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो 7 दिन या 3 दिन में भी आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा.
EPF अकाउंट में हर महीने जमा पैसे यानी मंथली रनिंग बैलेंस के आधार पर ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है. मगर इसे साल के आखिरी में अकाउंट में जमा किया जाता है.


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