इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो भी मिलेगा होम लोन, इस कंपनी ने शुरू की ऑन स्पॉट Home loan सर्विस

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने खुद का काम करने वाले कामगारों और श्रमिकों के लिए जिनके पास अपनी इनकम बताने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दस्तावेज नहीं होता है, ऑन-द-स्पॉट होम लोन देने की सुविधा शुरू की है

Update: 2021-08-14 04:02 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस (ICICI Home Finance) ने खुद का काम करने वाले कामगारों और श्रमिकों के लिए जिनके पास अपनी इनकम बताने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दस्तावेज (Income Tax Returns) नहीं होता है, ऑन-द-स्पॉट होम लोन (Home Loan) देने की सुविधा शुरू की है. कंपनी ने वक्तव्य जारी कर कहा है कि उसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'बिग फ्रीडम मंथ' (Big Freedom Month) के तहत उन लोगों के लिये यह योजना शुरू की है जिनके पास अपने सपनों का घर खरीदने के लिये होम लोन लेने के वास्ते इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जैसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं.

कंपनी ने कहा है कि बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, दर्जी, पेंटर, ऑटो मैकनिक, ऑटो टैक्सी ड्राइवर और अन्य इस योजना के तहत ऑन-द-स्पॉट होम लोन ले सकते हैं. उन्हें केवल अपना पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card) और छह माह के बैंक खाते का ब्यौरा (Bank Account Statements) उपलब्ध कराना होगा.
मिलेगा ऑन-द-स्पॉट होम लोन
ICICI Home Finance के प्रबंध निदेशक और सीईओ अनिरूद्ध कमानी ने कहा, बिग फ्रीडम मंथ के दौरान हमारे ऑन-द-स्पॉट होम लोन की मंजूरी देने की सुविधा में कई तरह के Home Loan की पेशकश होंगी. हमारी प्रत्येक शाखा पर स्थानीय प्रतिनिधि होंगे जो कि कम से कम दस्तावेजों के साथ लोन उपलब्ध कराने में मदद करेंगे.
2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी का भी मिलेगा फायदा
कंपनी ने कहा कि होम लोन लेने वाले इस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana- PMAY) के तहत ब्याज राशि में 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं. निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये यह एक लोन से जुड़ी सब्सिडी योजना है.
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आवेदनकर्ता के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई हाउसिंग स्कीम का फायदा ना उठाया हो. अगर ऐसा कुछ पहले हो चुका है तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.


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