बच्चों के लिए हेलमेट होगा अनिवार्य, मोदी सरकार ला रही ये सुरक्षा नियम

Update: 2021-10-27 06:57 GMT

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नई दिल्ली: कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई उपाय पहले से होते हैं. लेकिन अब केंद्र सरकार बहुत जल्द 2-व्हीलर्स से जुड़े ऐसे सुरक्षा नियम बनाने जा रही है जो देश के भविष्य यानी कि बच्चों की सड़क पर सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा.

महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के बाद सरकार अब 2-व्हीलर पर पीछे बैठे बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने जा रही है. केंद्र सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों का एक मसौदा आम लोगों की राय जानने के लिए जारी किया है. एक बार अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये नियम लागू हो जाएंगे. सूत्रों का कहना है कि ये नियम 2022 के अंत तक लागू हो जाएंगे.
बच्चों के लिए हेलमेट पहनने का नियम अनिवार्य होने के बाद यदि किसी 2-व्हीलर पर पीछे 9 महीने से लेकर 4 साल तक का बच्चा भी सवारी कर रहा है तो उस बच्चे को एक क्रैश हेलमेट या साइकिल के साथ पहने जाने वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. इस हेलमेट के मानक सरकार तय करेगी.
40 की स्पीड पर चलानी होगी गाड़ी
अगर आप बच्चे के साथ 2-व्हीलर की सवारी कर रहे हैं तो स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखना होगा. इस स्थिति में आपकी बाइक या स्कूटर की लिमिट 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं हो सकती. प्रस्तावित नियमों के मुताबिक इसका उल्लंघन करने पर आपको 1,000 रुपये का फाइन देना होगा, साथ ही तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है.
बच्चों को पहनाना होगा 'सेफ्टी हार्नेस'
इतना ही नहीं सरकार ने बच्चों के लिए 2-व्हीलर पर सेफ्टी हार्नेस को भी अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है. सेफ्टी हार्नेस एक एडजस्टेबल जैकेट की तरह होता है, जिसमें स्ट्रैप होती हैं और ये बच्चों को ड्राइवर से जोड़ देती हैं. इसके लिए मानक भारतीय मानक ब्यूरो तय करेगा, क्योंकि इन सेफ्टी हार्नेस का वजन में हल्का, वाटरप्रूफ और टिकाऊ होना जरूरी है. ये 30 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सक्षम होनी चाहिए.

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