GST से संबंधित संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Business व्यवसाय: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए संविधान में पेश किए गए कुछ संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिस पर सोमवार को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। इस साल अप्रैल में पटना हाईकोर्ट ने संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 2, 9, 12 और 18 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया था। अपने विवादित फैसले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता एक वकील होने के नाते संशोधनों को चुनौती देने का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि वह किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं था और उसे कोई कानूनी नुकसान नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट कानून के इस स्थापित सिद्धांत को समझने में विफल रहा है कि अगर उठाया गया मुद्दा व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ मौलिक महत्व का है, तो अधिकार के नियम में ढील दी जा सकती है।