पीएम किसान स्कीम की गाइडलाइन, जानिए किन किसानों को मिलेगा लाभ
सरकार ऐसे फर्जी लाभार्थियों पर एक्शन लेने के लिए कमर कस ली है. अगर आपने भी ये गलती की है तो पढ़ लें ये पूरी खबर
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। PM Kisan Samman Nidhi Scheme: नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) देश को कई नई योजनाएं दे रहे हैं. कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच केंद्र सरकार (Central Government) लगातार लोगों को आर्थिक तंगी से बचाने की कोशिश कर रही है. कई बार इन योजनाओं (PM Kisan Samman Yojana) का लाभ वे लोग भी लेने लगते हैं जो इनके हकदार नहीं हैं. लेकिन इस बार सरकार ऐसे फर्जी लाभार्थियों पर एक्शन लेने के लिए कमर कस ली है. अगर आपने भी ये गलती की है तो पढ़ लें ये पूरी खबर.
जानिए किन किसानों को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिल गई है. 24 फरवरी 2019 को जब पीएम किसान स्कीम को लॉन्च किया गया था तो इसका फायदा केवल 2 हेक्टेयर तक जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित था. बाद में स्कीम में 1 जून 2019 को संशोधन किया गया और इसे सभी किसान परिवारों तक विस्तारित किया गया, फिर चाहे उनकी जोत का साइज कितना ही क्यों न हो. यानी अब कितने ही हेक्टेयर जोत वाला किसान स्कीम के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकता है. लेकिन याद रहे कि खेत किसान के नाम पर हो
बदल चुके हैं कई नियम
पीएम किसान स्कीम के तहत अब उन्हीं किसान परिवारों को मदद मिलेगी जिनके नाम पर खेत है. पहले के नियम में बदलाव करते हुए पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को PM Kisan योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. लेकिन ये नियम पुराने लाभार्थियों पर लागू नहीं होगा. आपको बता दें कि खेती की जमीन चाहे गांव में हो या शहर में हो, पीएम किसान के तहत आर्थिक मदद मिलेगी.
पीएम किसान स्कीम की गाइडलाइन
इसके साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की गाइडलाइन के तहत अगर सिंगल जोत वाली जमीन पर कई किसान परिवारों के नाम हैं, तो प्रत्येक पात्र किसान परिवार को अलग-अलग 6000 रुपये तक का लाभ उपलब्ध होगा. इस स्कीम के तहत अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम पर न होकर पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उस किराए पर खेती करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
जानें ये जरूरी नियम
1. किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन उस पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.
2. अगर कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं हो रही है तो भी लाभ नहीं मिलेगा.
3. सभी संस्थागत भूमि धारक इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे.
4. अगर कोई किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है या था तो उस किसान परिवार को लाभ नहीं मिलेगा.
5. राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी, पीएसयू/पीएसई के रिटायर या सेवारत कर्मचारी, सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, लोकल बॉडीज के कर्मचारी होने पर भी योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता.
6. पूर्व या सेवारत मंत्री/राज्यमंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद पात्र नहीं हैं.
7. डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वे किसानी भी करते हों.
8. 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
9. अगर किसी किसान ने या उसके परिवार में से किसी ने अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान किया है तो उस किसान परिवार को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है.