जीएसटी परिषद ने गुड़ पर कर घटाकर 5 प्रतिशत करने का लिया निर्णय

Update: 2023-10-07 13:58 GMT
जीएसटी : जीएसटी परिषद ने शनिवार को गुड़ पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और मानव उपभोग के लिए शराब को लेवी से छूट देने का निर्णय लिया।
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं, ने कहा कि औद्योगिक उपयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल (ईएनए) पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता रहेगा।
देव ने 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "मानव उपभोग के लिए ईएनए (पीने योग्य शराब) को जीएसटी से छूट दी जाएगी और इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी।"
देव ने कहा कि गन्ने के उप-उत्पाद और शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले गुड़ पर कर की दर वर्तमान में 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित चोरी के लिए जीएसटी मांग नोटिस का सामना करने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का मुद्दा उठाया।
“इन कंपनियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क (टैक्स डिमांड नोटिस) पर चर्चा हुई। क्योंकि डीजीजीआई एक स्वतंत्र संस्था है इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. (जीएसटी परिषद) अध्यक्ष ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वह डीजीजीआई को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी।''
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