E-Commerce कंपनियों पर चला सरकार का हंटर, 42,85,400 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूला

Update: 2021-10-27 08:35 GMT

Notices to E-Commerce Companies : नियमों के उल्लंघन करने को लेकर E-Commerce कंपनियों से सरकार ने बड़ा जुर्माना वसूला है. केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर सूचीबद्ध उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग के स्रोत देश यानि Made in India जैसे Country of Origin के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर बीते एक साल में 202 नोटिस जारी किए हैं. और जिन 76 कंपनियों ने अपनी गलती मानी है उसने 42,85,400 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूला गया है.

E-Commerce कंपनियों को 217 नोटिस जारी
E-Commerce कंपनियों को ये नोटिस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित मामले में जारी किये गये हैं. कपड़ा और घरों में इस्‍तेमाल होने वाले उत्पादों को लेकर भी नोटिस दिया गया है. कुल 217 नोटिसों में से 202 नोटिस मैन्युफैक्चरिंग स्रोत देश से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर दिए गए हैं. बाकी 15 नोटिस मियाद-समाप्ति की तारीख, मैन्युफैक्चरर और आयातक के पते की गलत जानकारी, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा वसूलना, गैर-मानक इकाइयां और शुद्ध मात्रा में गड़बड़ी को लेकर दिए गए. हालांकि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उन ई-कॉमर्स कंपनियों का नाम नहीं बताया, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है.
सरकार ने नहीं बताया कंपनी के नाम
नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के नाम का खुलासा नहीं किये जाने पर, उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा कि हम इसके जरिए कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों को सतर्क करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कंपनियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के संदर्भ में वह सब किया जाता है, जो कानूनी रूप से जरुरी है. और उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों का पता होना चाहिये.

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