केंद्र सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है न्यू इनकम टैक्स बिल

Update: 2025-02-03 07:37 GMT
नई दिल्ली: बजट 2025-26 में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जिससे आम आदमी के हाथ में पहले के मुकाबले अधिक धन बचेगा। वहीं, टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब सरकार 6 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है।
नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य वर्तमान आयकर अधिनियम में व्यापक सुधार लाना है और संभावित रूप से इससे इनकम टैक्स बिल में वर्तमान में लगभग 6 लाख शब्दों में से 3 लाख शब्द कम हो सकते हैं। सोमवार को न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट में मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया गया कि नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट बिल में टैक्स बेस बढ़ाने के उपाय किए जा सकते हैं, जो कि नए इनकम टैक्स स्लैब आने के कारण कम हुआ है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद की प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई इनकम टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव से सीधे तौर पर एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा। सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स लिमिट 7 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये करने से एक करोड़ से अधिक लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा।
बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए स्लैब के अनुसार, 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा। मौजूदा कर दरों और वित्त वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित नई दरों के बीच तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग 8 लाख रुपये कमा रहे हैं, उनकी जेब में 30,000 रुपये अधिक बचेंगे होंगे, क्योंकि उनकी कर देनदारी शून्य कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये (पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय) तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी।
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